राज्य पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली
- केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) एवं पुलिस बल प्रमुख (HoPF) की नियुक्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली अधिसूचित की है।
- 22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी यह नई नीति ऐसे समय में लागू की गई है जब कई राज्यों द्वारा प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और गृह मंत्रालय की DGP/HoPF नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
- यह एकल खिड़की प्रणाली राज्यों के लिए विस्तृत चेक-लिस्ट और सरल प्रारूप उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपने प्रस्ताव आसानी से भेज सकें और केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पैनल तैयार करने की प्रक्रिया सुगमता और तेजी ....
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