विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये FCRA नियम, 2011 में दसवाँ संशोधन है, जिसका उद्देश्य विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत करना है।

FCRA का उद्देश्य

  • विदेशी अंशदान (Foreign Contribution) के प्राप्ति एवं उपयोग का विनियमन।
  • राष्ट्रीय संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक हित और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा।
  • FCRA पंजीकरण 5 वर्ष के लिए वैध होता है।

प्रमुख संशोधन

  • गतिविधियों का विस्तृत वर्गीकरण: NGOs को सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों के अनुसार विदेशी धन के उपयोग और संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशका विवरण देना होगा।
  • 'मुख्य पदाधिकारी' (Key Functionary) ....
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