दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना

DDRS एक केंद्रीय योजना है, जो 1999 से दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लागू की गयी। इस योजना को 2018 में रखकर संशोधित किया गया था और संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है।

  • इस योजना को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को ध्यान में रखकर संशोधित की गई है। यह नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक-कल्याण में वृद्धि करता है।
  • नवीनतम मूल्यांकन (2018-19) के अनुसार 29,981 लाभार्थियों की सहायता करने वाले 438 गैर-सरकारी संगठनों को 70 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।