डॉ. अंबेडकर स्कीम फ़ॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज

इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2013 में समाज में अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत अंतर-जाति विवाह का अर्थ है, एक विवाह जिसमें पति या पत्नी अनुसूचित जाति से है और दूसरा एक गैर-अनुसूचित जाति से है।

  • अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रति विवाह 2.50 लाख रुपये हैं। पात्र जोड़ों को 1.50 लाख प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो संयुक्त बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस राशि को तीन साल के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा।