ई- कचरा प्रबंधन के लिए मसौदा अधिसूचना
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2022 में जनता की प्रतिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है।
महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के लिए नियमों का एक औपचारिक समूह है, पहली बार 2016 में इन नियमों की घोषणा की गई थी और 2018 में इसमें संशोधन किया गया। नवीनतम नियम अगस्त 2021 तक लागू होने की संभावना है।
- उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के विनिर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2023 तक उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60% एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किया जाए और उन्हें 2024 और 2025 में क्रमशः 70% और 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाए।
- नियम कार्बन क्रेडिट के समान प्रमाणपत्रों में व्यापार की एक प्रणाली का भी प्रावधान करते हैं, जो कंपनियों को अस्थायी रूप से कमी को दूर करने में मदद करेगा।
- ऐसी कंपनियां, जो अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा नहीं करेंगी, उन्हें 'पर्यावरण मुआवजे' के तौर पर जुर्माना देना होगा।
- लक्ष्य निर्दिष्ट करने के साथ, ही नियमों में कंपनियों के लिए 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' (ईपीआर) प्रमाणपत्र हासिल करने की एक व्यवस्था है। ये प्रमाणपत्र किसी कंपनी द्वारा किसी विशेष वर्ष में एकत्रित और पुनर्नवीनीकरण किए गए ई-कचरे की मात्रा को प्रमाणित करते हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) निगरानी करेगी कि कंपनियां अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही हैं या नहीं।
GK फैक्ट
|
संसद प्रश्नोत्तर सार पारिवारिक वानिकी की अवधारणा
|
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 एम्परर पेंगुइन को विलुप्त होने का खतरा
- 3 जयपुर दो तेंदुआ रिजर्व वाला भारत का पहला शहर
- 4 इराक में भीषण रेतीला तूफान
- 5 कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर डिवाइस
- 6 बार्ब्स मछली प्रजातियों की कृत्रिम प्रजनन तकनीक
- 7 माया पिट वाइपर
- 8 भारत के भेड़ियों पर एक नया अध्ययन
- 9 रामगढ़ विषधारी भारत का 52वां बाघ अभयारण्य
- 10 सियोल वन घोषणा
- 11 यूएनसीसीडी कॉप-15
- 12 जलवायु कार्रवाई के लिए भारतीय सीईओ का गठबंधन