सरकार को अधिशेष अंतरण को आरबीआई की मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बोर्ड ने 20 मई, 2022 को लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए अंतरित करने हेतु मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: आरबीआई बोर्ड ने अपनी बैलेंस शीट के 5.50% पर आकस्मिक जोखिम बफर (contingency risk buffer) बनाए रखने का निर्णय लेते हुये ये मंजूरी दी।

  • बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई को हर समय न्यूनतम आकस्मिक जोखिम बफर 5.50% पर बनाए रखना होता है।
  • आरबीआई द्वारा इस वर्ष का अंतरण पिछले वित्तीय वर्ष में किए 99,126 करोड़ रुपए के अंतरण की तुलना में काफी कम है।

GK फैक्ट

  • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभ का आवंटन) के अनुसार आरबीआई द्वारा 'अधिशेष' यानी व्यय से अधिक आय सरकार को अंतरित की जाती है।

आर्थिक परिदृश्य