आरबीआई ने बढ़ाई एनबीएफसी के लिए नए एनपीए मान्यता मानदंडों का पालन करने की समय सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 15 फरवरी, 2022 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नए एनपीए मान्यता मानदंडों का पालन करने की समय सीमा को छ: महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इससे पहले, एनबीएफसी के लिए सभी बकाया और मूल बकाया का भुगतान करने के बाद एनपीए को अपग्रेड करने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 थी।

  • एनबीएफसी के पास अब इस प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली स्थापित करने के लिए 30 सितंबर, 2022 तक का समय होगा।
  • आरबीआई ने यह भी स्पष्टीकरण जारी किया है कि एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को ‘मानक’ श्रेणी में तभी अपग्रेड किया जाएगा जब सभी बकाया का भुगतान किया जाए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत और आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित कंपनियां हैं।

  • जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि बैंकों के मामले में होता है।

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