प्रवासी श्रमिकों पर नहीं चलाया जाएगा मुकदमा
- 9 जून, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपने घरों की ओर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।
- न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र और राज्यों को प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज किसी भी शिकायत या अभियोजन को वापस लेने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है।
पृष्ठभूमि
- लॉकडाउन के दौरान भुखमरी, बेरोजगारी और महामारी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गाँवों के लिए पैदल निकल पड़े थे।
- अवगत करा दें कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने मूल ....
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