पंजाब
बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाने हेतु कानून में संशोधन
22 जून, 2020 को पंजाब सरकार ने राज्य में बड़ी औद्योगिक इकाइयों लगाने और रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने के लिये कानून में संशोधन करने का फैसला किया है।
- मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 45 (4) और पंजाब कारखाना नियमों 1952 के नियम 2 (ए), 3 (ए) और 70 (5) में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी प्रदान की।
- इन बदलावों से बड़ी औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा बदल जाएगी। इससे जहां अभी 500 से ....
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