अपशिष्ट जल के आधार पर रेलवे स्टेशनों का वर्गीकरण
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) रेलवे स्टेशनों को अपशिष्ट जल की मात्रा के आधार पर लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के तहत वर्गीकरण करेगा।
- पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भारतीय रेलवे को जल अधिनियम और वायु अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीपीसीबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।
- चूंकि संचालन हेतु अनुमति की आवश्यकता वाले उद्योगों की वर्गीकृत सूची में रेलवे स्टेशन शामिल नहीं थे, इसलिए एनजीटी के उपर्युक्त निर्देश पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी।
मुख्य बिंदु
- सीपीसीबी ने हाल ही में एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि अपशिष्ट जल उत्पादन की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सीबीएसई का बड़ा कदम: स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ अनिवार्य
- 2 रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत
- 3 नए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन
- 4 नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) द्वारा उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- 5 'राष्ट्रीय कर्मयोगी - व्यापक जन सेवा कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 युग्म नवाचार सम्मेलन
- 7 वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट
- 8 ‘DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना’ के क्रियान्वयन की समीक्षा
- 9 समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025
- 10 कोझिकोड को WHO की "एज-फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क" में स्थान