अपशिष्ट जल के आधार पर रेलवे स्टेशनों का वर्गीकरण
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) रेलवे स्टेशनों को अपशिष्ट जल की मात्रा के आधार पर लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के तहत वर्गीकरण करेगा।
- पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भारतीय रेलवे को जल अधिनियम और वायु अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीपीसीबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।
- चूंकि संचालन हेतु अनुमति की आवश्यकता वाले उद्योगों की वर्गीकृत सूची में रेलवे स्टेशन शामिल नहीं थे, इसलिए एनजीटी के उपर्युक्त निर्देश पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी।
मुख्य बिंदु
- सीपीसीबी ने हाल ही में एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि अपशिष्ट जल उत्पादन की ....
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