महाराष्ट्र
धरोहर वृक्ष
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा 10 जून, 2021 को ‘धरोहर वृक्ष' (heritage trees) की अवधारणा के लिए ‘महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 1975’ में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- प्रस्तावित संशोधन के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक की अनुमानित आयु वाले वृक्ष को धरोहर वृक्ष के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को धरोहर वृक्षों की गिनती के साथ-साथ हर पांच साल में वृक्षों की गणना सुनिश्चित करनी होगी।
- संशोधन के अनुसार यदि किसी पार्टी (संगठन) द्वारा धरोहर वृक्षों को गिराया जाता है तो क्षतिपूर्ति के तौर पर उसे धरोहर वृक्ष की आयु के ....
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