गुजरात का संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुजरात विधानसभा द्वारा जुलाई 2019 में पारित किये गये संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम (amended Disturbed Areas Act) को हाल ही में मंजूरी दे दी।
- संशोधन विधेयक 'गुजरात अचल संपत्ति के हस्तांतरण का निषेध एवं अशांत क्षेत्रों में परिसर से किरायेदारों की बेदखली से संरक्षण का प्रावधान अधिनियम' 1991 में संशोधन करता है।
- 1991 का यह कानून गुजरात का एक विवादास्पद कानून है जिसे 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह अधिनियम घोषित अशांत क्षेत्रों में जिला कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना एक धार्मिक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 विधानसभा चुनाव 2026 : एक विश्लेषण
- 2 असम कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी
- 3 आयुष अनुदान पोर्टल: आयुष ग्रिड पहल के तहत एक नई शुरुआत
- 4 भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन
- 5 स्वस्थ भारत पोर्टल: डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का एकीकरण
- 6 सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग: नवाचार और स्थिरता
- 7 मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) - तीसरा चरण
- 8 समान नागरिक संहिता (UCC) और जनजातीय संरक्षण
- 9 भारत की कुल प्रजनन दर (TFR): प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की गिरावट
- 10 तेलंगाना में महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र

