गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम
- केंद्र सरकार ने 27 अक्टूबर, 2020 को 18 व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 [Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967] के तहत आतंकवादी घोषित कर उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया।
- सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्दता पर बल देते हुए और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया.
- केन्द्र सरकार ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 मे संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले केवल संगठनों ....
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