अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019
- 19 दिसंबर, 2019 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी, जिसके बाद अब यह ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019’ के नाम से जाना जायेगा। यह विधेयक 11 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा द्वारा एवं 12 दिसम्बर 2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
मुख्य प्रावधान
- इस अधिनियम से सम्बंधित प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू होंगे।
- प्राधिकरण की स्थापनाः इसमें वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए एक ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण’ की स्थापना ....
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