ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया-ओसीआई
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 'विदेश में स्थित भारतीय नागरिकों' (Overseas Citizens of India-OCI) को स्नातक स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एनआरआई कोटे के अतिरिक्त संस्थागत एवं सरकारी कोटा के तहत भी प्रवेश दिया जाए।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि 'विदेश में स्थित भारतीय नागरिकों' (OCI) की श्रेणी वाले प्रवासी भारतीय छात्रों को पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए "भारत का नागरिक" माना जाना चाहिए।
- इस प्रकार न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना तथा न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा की पीठ ने अप्रैल 2019 के अपने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज ....
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