डिजिटल ऋण का विनियमन
‘भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी समूह’ (RBI Working Groups) ने ‘डिजिटल ऋण के विनियमन’ (Regulation of Digital Lending) के लिए पृथक कानून बनाने का सुझाव दिया है।
- कार्यकारी समूह का यह सुझाव विभिन्न ‘ऑनलाइन प्लेटफार्मों’(Online Platforms) तथा ‘मोबाइल ऐप्स’(Mobile Apps) के जरिए लिए जाने वाले ऋण के संदर्भ में है।
- आरबीआई ने इस कार्यकारी समूह का निर्माण जनवरी 2021 में डिजिटल ऋण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न ‘ग्राहकों की वित्तीय तथा डेटा सुरक्षा’(Financial and data Security of Customers) के मद्देनजर किया था।
कार्यकारी समूह के प्रमुख सुझाव
- डिजिटल प्लेटफार्मों तथा मोबाइल ऐप्स ....
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