व्यवसाय के लिए एचएसएन कोड की अनिवार्यता
- 31 मार्च, 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई कि 1 अप्रैल, 2021 से 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार वाले व्यवसायों को 6 अंकों का एचएसएन (HSN-Harmonised System of Nomenclature Code) या सर्विस अकाउंटिंग कोड प्रस्तुत करना होगा। यह प्रावधान कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जारी किए जाने वाले चालान पर लागू है|
मुख्य बिन्दु
- उत्पादक, आयातक और निर्यातक पूर्व से ही एचएसएन कोड का उपयोग कर रहे हैं। उत्पादक इन कोडों को जीएसटी के लागू होने से पहले से प्रस्तुत कर रहे थे।
- आयातक और निर्यातक भी इन कोड को आयात/निर्यात ....
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