बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019
- 10 जनवरी, 2019 को राष्ट्रपति ने बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम में मुख्य रूप से विद्यालयों में अपनाई जा रही फेल न करने की नीति अर्थात् ‘नो डिटंशन पॉलिसी’ को समाप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 को संसद ने 03 जनवरी, 2019 को ही पारित कर दिया था। यह कानून काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही लाएगा।
आरटीई संशोधन विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य
- इस विधेयक द्वारा स्कूलों में ‘नो-डिटेंशन’ नीति को समाप्त करने ....
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