भारत में ‘स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस’ की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
हेट स्पीच की घटनाओं से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान 13 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से हेट स्पीच के मामलों को गंभीरता से लेने के लिए कहा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और हेट क्राइम, समाज पर किए गए अपराध है तथा इन पर लगाम कसने की जिम्मेदारी अंततः सरकार की है।
 
मुख्य बिंदु
- जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने टीवी समाचार सामग्री पर विनियामक नियंत्रण की कमी पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि ‘भारत में एक स्वतंत्र और संतुलित प्रेस’ की जरूरत है।
 - बेंच ने कहा कि ....
 
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