दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन
दूरसंचार विभाग (DoT) ने 10 मार्च, 2021 को दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस शर्तों में संशोधन किया।
- ‘दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए एकीकृत लाइसेंस’में किये गए इस संशोधन के तहत विश्वसनीय स्रोतों से दूरसंचार उपकरणों की खरीद में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारक को मानदंड के रूप में शामिल किया गया है।
- निहितार्थः अब नामित प्राधिकरण इन दोनों पहलुओं का हवाला देते हुए दूरसंचार कंपनियों को उन उत्पादों का उपयोग न करने का आदेश दे सकते हैं, जिन्हें वे असुरक्षित मानते हैं।
लाइसेंस की संशोधित शर्तें
- नए मानदंड ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रुपये का अवमूल्यन: कारण, प्रभाव एवं RBI की भूमिका
- 2 MSCI रीबैलेंसिंग और भारतीय शेयर बाजार पर इसका प्रभाव
- 3 WPI से PPI: आर्थिक आँकड़ों की नई परिभाषा
- 4 सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों को कर छूट
- 5 आरबीआई की मौद्रिक नीति: रेपो दर 5.25% पर बरकरार
- 6 FCNR(B) जमा योजना: विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की RBI की नई पहल
- 7 रिकॉर्ड रेमिटेंस: प्रवासी भारतीयों से भारत को 110 अरब डॉलर
- 8 सकल FDI बनाम शुद्ध FDI
- 9 सेबी के नए सुधार: पूंजी बाज़ार को मिलेगी नई गति
- 10 आरबीआई का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण

