विनियोग विधेयक
17 मार्च, 2021 को लोकसभा द्वारा विनियोग विधेयक 2021-22 (Appropriation Bill 2021-22) पारित किया गया। यह सरकार को अपने काम-काज तथा अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने का अधिकार देता है।
- यह विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा ‘गिलोटिन’(Guillotine) प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत करने के पश्चात पारित किया गया। ‘गिलोटिन’सदन में बगैर चर्चा के बकाया अनुदानों संबंधी मांगों को तत्काल पारित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया है।
विनियोग विधेयक क्या है?
- यह एक धन विधेयक है जो सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खर्चों ....
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