घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% किया गया
20 सितंबर, 2019 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% किया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में कुछ संशोधन करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 लेकर आई है।
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की आवश्यकता क्यों?
- आर्थिक विकास की सुस्त रफ्तार के चलते कई सेक्टर टैक्स घटाने की मांग कर रहे हैं। अप्रैल-जून में आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी ग्रोथ रेट) घटकर पांच फीसदी पर आ गई है। यह पिछले छः साल से ज्यादा ....
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