प्रथमदृष्टया अपराध सिद्ध न होने तक अग्रिम जमानत पर रोक नहीं
23 अगस्त, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' की 'धारा 18' के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तब तक लागू नहीं होती जब तक कि आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता।
- वाद का शीर्षक: शाजन सकारिया बनाम केरल राज्य एवं अन्य (Shajan Skaria Versus The State of Kerala & Anr.)।
- न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि शिकायत को प्रथमदृष्टया पढ़ने पर अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो धारा 18 का प्रतिबंध लागू ....
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