प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम
‘परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति’ ने 3 फरवरी, 2022 को संस्कृति मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष (AMASR) अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव पेश किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।
- संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के आस-पास निर्माण गतिविधि के लिए 100 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र के प्रावधान में परिवर्तन करके 'साइट-विशिष्ट सीमाओं' (अलग-अलग स्मारक के लिए अलग अलग सीमाएं) का प्रावधान किया जाना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- स्थायी समिति के प्रस्ताव के अनुरूप 'निषिद्ध और ....
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