एससी-एसटी समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर, 2021 को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए ठोस दिशा-निर्देश और आधार की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
- सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को समाज के सामान्य वर्ग के बराबर नहीं लाया जा सका है।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए ‘ग्रुप ए’श्रेणी की नौकरी पाना अभी भी कठिन है।
 
पिछली सुनवाई
- इसी मामले में 5 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति ....
 
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