एससी-एसटी समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर, 2021 को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए ठोस दिशा-निर्देश और आधार की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
- सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को समाज के सामान्य वर्ग के बराबर नहीं लाया जा सका है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए ‘ग्रुप ए’श्रेणी की नौकरी पाना अभी भी कठिन है।
पिछली सुनवाई
- इसी मामले में 5 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 महिला सशक्तीकरण में एआई की भूमिका
- 2 भारत में गरीबी मापन ढांचे में संशोधन की आवश्यकता
- 3 भारत में बाल मृत्यु दर में कमी: एक अनुकरणीय उपलब्धि
- 4 स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम
- 5 भारत में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चिंता: सर्वोच्च न्यायालय
- 6 छात्र आत्महत्याओं पर रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन
- 7 श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु समितियों का गठन
- 8 विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यूनेस्को का अभियान
- 9 भारत और आईएलओ महानिदेशक के बीच द्विपक्षीय बैठक
- 10 वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति हेतु साझेदारी