चार मेडिकल उपकरण दवा की श्रेणी में शामिल
हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों जैसे नेबुलाइजर्स, ब्लड प्रेशर मॉनीटर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को ड्रग्स एंड कास्मेटिक अधिनियम, 1940 के तहत दवा की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस निर्णय से इन उपकरणों की गुणवत्ता और कार्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मुख्य तथ्य
- ड्रग कंट्रोलर-जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) 1 जनवरी, 2020 से इन उपकरणों के आयात, विनिर्माण और बिक्री को विनियमित करेगा।
- इन सभी उपकरणों को चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के तहत निर्धारित गुणवत्ता मानकों और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन द्वारा निर्धारित अन्य मानकों के तहत पंजीकृत होना होगा।
- इसके अलावा ....
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