गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 7 नवंबर, 2019 को ‘गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम’ (GCTOC)विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी तथा 1 दिसंबर, 2019 से यह प्रभावी हो गया। गुजरात विधानसभा द्वारा यह विवादास्पद आतंकवाद विरोधी कानून मार्च 2015 में पारित किया गया था।
- नए अधिनियम में प्रावधान है कि टेलीफोनिक वार्तालाप को इंटरसेप्टेड किया जा सकेगा तथा इसे अब एक वैध साक्ष्य माना जाएगा।
- यह विधेयक पहले ‘गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम (GUJCOC)बिल’ के नाम से पारित किया गया था, वर्ष 2004 के बाद से यह 3 बार राष्ट्रपति की मंजूरी पाने में विफल रहा।
- वर्ष 2015 में, गुजरात ....
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