रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत

  • 8 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि रोहिंग्या शरणार्थी विदेशी अधिनियम के तहत ‘विदेशी’ पाए जाते हैं, तो उनके साथ केंद्र सरकार कानून के मुताबिक व्यवहार करेगी।
  • न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन. कोटिश्वर सिंह की तीन-न्यायाधीशीय पीठ केंद्र सरकार की रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
  • पीठ ने स्पष्ट किया कि भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है, और यह संकेत दिया कि गैर-नागरिकों के मामले विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के अनुसार ही मामलों का निपटान ....
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