परियोजनाओं की पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी अवैध

16 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि केंद्र द्वारा परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करना "गंभीर गैर-कानूनी कृत्य" और एक ऐसा ऐसा “अपवर्जनीय कार्य” है, जिसके खिलाफ अदालतों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

  • वाद: वनशक्ति बनाम भारत संघ।
  • पीठ: न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां।

निर्णय के मुख्य बिंदु

  • न्यायालय ने पूर्वव्यापी (Ex Post Facto) या पश्चदृष्टि आधारित पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधारणा को पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना के सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध और अस्वीकार्य करार दिया।
  • केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि वह कोई भी ऐसी अधिसूचना, परिपत्र, आदेश ....
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