SC ने शैक्षणिक भवनों के लिए हरित मंजूरी से छूट रद्द की

  • 5 अगस्त, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की 29 जनवरी, 2025 की अधिसूचना के उस हिस्से को निरस्त कर दिया, जिसमें औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल से जुड़े निर्माण कार्यों को पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति से छूट दी गई थी। अधिसूचना के शेष हिस्से को बरकरार रखा गया।
  • EIA व्यवस्था के तहत 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाले किसी भी भवन या निर्माण परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक होती है।
  • वाद: वनशक्ति बनाम भारत संघ।
  • पीठ: प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ