दत्तक माताओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय

17 मार्च, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने ‘हंसानंदिनी नंदूरी बनाम भारत संघ’ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि 3 माह से अधिक आयु के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश का अधिकार है।

मामले की पृष्ठभूमि

  • याचिकाकर्ता ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4) को चुनौती दी थी।
  • धारा 60(4) के तहत प्रावधान: मातृत्व लाभ केवल उन माताओं को जो 3 माह से कम आयु के बच्चों को गोद लें।
  • तर्क: गोद लेने की प्रक्रिया सामान्यतः तीन माह से अधिक समय लेती है, इसलिए यह प्रावधान अव्यावहारिक है।

न्यायालय के प्रमुख अवलोकन

  • आयु-सीमा का निरस्तीकरण
    • न्यायालय ....


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