आदिवासी महिलाओं को भी उत्तराधिकार का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

17 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि केवल लिंग के आधार पर किसी आदिवासी महिला या उसकी कानूनी संतानों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा न देना अनुचित और असंवैधानिक है।

  • वाद: राम चरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य।
  • पीठ: न्यायमूर्ति संजय करोल और जॉयमाल्या बागची।

मामला क्या था?

  • यह निर्णय छत्तीसगढ़ की एक अनुसूचित जनजाति (ST) महिला के उत्तराधिकारियों से जुड़े मामले में आया, जिन्होंने अपने नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा था।
  • उनके दावे का परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा विरोध किया गया, जिन्होंने तर्क दिया कि जनजातीय परंपरा महिलाओं को विरासत या ....
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