दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं

2 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्पीकर दल-बदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपने "अनिर्णय" (indecision) का इस्तेमाल दल-बदल विरोधी कानून के उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं कर सकते।

  • न्यायालय के अनुसार यदि स्पीकर "अनिर्णय" की स्थिति चुनते हैं यानि अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थित में सर्वोच्च न्यायालय "शक्तिहीन" नहीं है और आवश्यक कदम उठा सकता है।
  • न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि स्पीकर (सदन के अध्यक्ष) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ‘अनुरोध’ का उल्लंघन किया जाता है, तो न्यायालय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ