रावी एवं ब्यास जल न्यायाधिकरण की समय-सीमा में विस्तार

केंद्र सरकार ने 'रावी एवं ब्यास जल न्यायाधिकरण' (Ravi & Beas Waters Tribunal) के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी है, जिससे रिपोर्ट जमा करने की नई तिथि 5 अगस्त, 2026 हो गई है।

  • कानूनी आधार: भारत के सबसे पुराने नदी जल विवाद न्यायाधिकरण को यह विस्तार अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिया गया है।

गठन

  • रावी एवं ब्यास जल न्यायाधिकरण का गठन 1986 में किया गया था।
  • इसका उद्देश्य था — पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ....
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