विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करने का निर्देश

15 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि वह शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष POCSO न्यायालयों की स्थापना करे।

न्यायालय की टिप्पणी

  • यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के मामलों के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष न्यायालय उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण निर्धारित समय-सीमा में मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है।
  • न्यायालय ने निर्देश दिया कि:
    • कानून में निर्धारित अनिवार्य अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल किये जाएँ, तथा
    • मुकदमे की सुनवाई भी निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए।

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