SC/ST ऐक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत संभव नहीं

1 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) नहीं दी जा सकती। हालांकि, यदि आरोप प्रथम दृष्टया (prima facie) आधारहीन हों, तो अदालत विवेकाधिकार का प्रयोग कर अग्रिम जमानत दे सकती है।

  • वाद: किरण बनाम राजकुमार जिवराज जैन।
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया।

निर्णय के मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें जाति-आधारित अपराध के आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी।
  • पीठ ने कहा कि अदालत अग्रिम जमानत पर तभी विचार कर सकती है, जब प्राथमिकी (FIR) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ