राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं

15 सितंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पंजीकृत राजनीतिक दलों को ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013’ [POSH Act] के दायरे में लाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ की टिप्पणी

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भूषण आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि इस प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण अपनाना ‘असंख्य जटिल समस्याओं का द्वार’ खोलने जैसा होगा।
  • पीठ ने प्रश्न किया कि “आप किसी राजनीतिक दल को कार्यस्थल कैसे घोषित कर सकते हैं? क्या वहाँ कोई रोजगार उपलब्ध होता है?.....जब कोई ....
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