मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर, 2019 को केंद्र सरकार, संघशासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा पंजाब व हरियाणा राज्यों को ‘मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम’ (Transplant of Human Organs and Tissues Act)के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया। साथ ही इससे संबंधित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर भी विचार करने की बात कही।
- उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर (Post Graduate Institute of Medical Education - Research)के 9 डॉक्टरों वाली इस समिति ने अंगदानकर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री के गठन पर जोर देते हुए दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बायोमेट्रिक्स-आधारित प्रमाणीकरण की सिफारिश की थी।
अंगदान पर कानूनी स्थिति क्या ....
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