वैवाहिक मामलों में रखरखाव का भुगतान
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 4 नवंबर, 2020 को विवाह विच्छेद के मामलों में रखरखाव के भुगतान से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए।
- जस्टिस इंदु मल्होत्रा एवं आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी और बच्चे अदालत में आवेदन की तारीख से निर्वाह तथा रखरखाव व्यय (alimony & maintenance) प्राप्त करने के हकदार हैं।
- शीर्ष अदालत द्वारा जारी किये गए ये दिशानिर्देश पति से रखरखाव की मांग करने वाली महिलाओं द्वारा दायर आवेदनों की सुनवाई के लिए एक समान और व्यापक दिशानिर्देश हैं, जिनका पालन ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कलाई-II जलविद्युत परियोजना
- 2 प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन (TDIP) योजना
- 3 सिन्धी भाषा में भारत के संविधान का विमोचन
- 4 शहरी चुनौती कोष (UCF) हेतु परिचालन दिशा-निर्देश
- 5 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 ऐप
- 6 प्रोजेक्ट दंतक
- 7 सम्पन्न प्लेटफॉर्म
- 8 रिक्यूजल ऑफ जजेस
- 9 e-SafeHER: सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर पहल
- 10 सूचना युद्ध: युद्ध का बदलता स्वरूप

