मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 4 नवंबर, 2020 को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन के उद्देश्य से मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 [Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020] प्रख्यापित किया।
- मध्यस्थता समझौते के आधार पर पारित या धोखाधड़ी / भ्रष्टाचार से प्रभावित मध्यस्थता आदेशों का प्रवर्तन अब बिना शर्त रोका जा सकता है।
- यह अध्यादेश मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की 8वीं अनुसूची को निरसित करता है। यह अनुसूची मध्यस्थों की योग्यता और अनुभव से संबंधित है।
- यह संशोधन धोखाधड़ी से संबंधित मध्यस्थता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के अनुरूप है।
पृष्ठभूमि
- मध्यस्थता प्रक्रिया को ....
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