एमएसएमई की नई परिभाषा
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई, 2020 को यह घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों' (MSMEs) की परिभाषा बदलने का फैसला लिया है।
- हालाँकि, सरकार को परिभाषा बदलने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी क्योंकि उसे इसके लिए 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' में संशोधन करना होगा।
- संसद के सत्र में नहीं होने के कारण सरकार इस घोषणा को लागू करने के लिए एक अध्यादेश (Ordinance) ला सकती है।
यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है?
- एमएसएमई की पुरानी परिभाषा में निम्न सीमा के कारण ....
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