आंशिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन
- केन्द्रीय मंत्रि मंडल ने हाल ही में मौजूदा ‘आंशिक ऋण गारंटी योजना’ (Partial Credit Guarantee Scheme-PCGS) में संशोधन को मंजूरी दे दी।
- इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, सार्वजनिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के एए (AA) या इससे कम रेटिंग वाले ‘साख पत्र’ (Bonds or Commercial Papers) खरीदने पर पहली दफा होने वाले 20 प्रतिशत तक के नुकसान की भरपाई की गांरटी की व्यवस्था की गई है।
- इस योजना के दायरे में अब वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)/ आवास वित्त कंपनियां (HFCs) आएंगी, जो 1 अगस्त, 2018 ....
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