सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति हेतु सतर्कता मंजूरी आवश्यक
- 3 जून, 2021 को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त करने से पहले सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने के लिए सरकारी संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली एक परिभाषित प्रक्रिया निर्धारित की।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी संगठनों को नौकरशाहों को सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार देने से पहले सतर्कता विभाग से अनिवार्य रूप से मंजूरी लेनी चाहिए।
- यदि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी ने एक से अधिक संगठनों में काम किया है, तो उन सभी संगठनों से सतर्कता संबंधी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए जहां अधिकारी ने पिछले 10 वर्षों में सेवा दी थी।
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