पूर्ण न्याय प्रदान करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई, 2022 को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय (Complete Justice) प्रदान करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में ए.जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया।
- न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने पेरारिवलन की लंबी अवधि की कैद (30 साल से अधिक) को ध्यान में रखते हुए यह रिहाई का आदेश जारी किया।
- अवगत करा दें कि ए. जी. पेरारिवलन को वर्ष 1998 में टाडा अदालत ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी तथा वर्ष 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने ....
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