राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई, 2022 को एक ऐतिहासिक फैसले में आईपीसी की धारा 124 ए (Section 124A of the IPC) के तहत राजद्रोह कानून (Sedition Law) से संबंधित सभी लंबित सुनवाइयों, अपीलों और कार्यवाहियों पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक केंद्र सरकार इसके प्रावधानों की पुनः जांच नहीं कर लेती।
- मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि न्याय के हित में यह उम्मीद की जाती है कि राज्य व केंद्र सरकार आईपीसी की धारा 124 ए के विचाराधीन रहने के दौरान इस कानून के तहत ....
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