हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016 में संशोधन
1 मार्च, 2019 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत देश में हानिकारक कचरे के ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन) नियम, 2016 में संशोधन किया है।
यह संशोधन व्यावसायिक सुगम्यता तथा मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ-साथ सतत विकास के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए यह संशोधन किया गया है।
मुख्य संशोधन
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और एक्सपोर्ट ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सीबीएसई का बड़ा कदम: स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ अनिवार्य
- 2 रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत
- 3 नए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन
- 4 नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) द्वारा उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- 5 'राष्ट्रीय कर्मयोगी - व्यापक जन सेवा कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 युग्म नवाचार सम्मेलन
- 7 वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट
- 8 ‘DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना’ के क्रियान्वयन की समीक्षा
- 9 समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025
- 10 कोझिकोड को WHO की "एज-फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क" में स्थान