गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जेकेएलएफ पर प्रतिबंध
22 मार्च, 2019 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 [Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 - UAPA)] के तहत कार्रवाई करते हुए यासीन मलिक के अलगाववादी संगठन जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि अभी कुछ दिन पहले ही इसी अधिनियम के तहत जमात-ए-इस्लामी (Jamat-e-Islami) नामक संगठन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था।
गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम क्या है?
- यह कानून भारत में गैरकानूनी गतिविधियों वाले संगठनों की कारगर रोकथाम के लिए बनाया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों ....
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