भारतीय वन अधिनियम में संशोधन
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पहले व्यापक संशोधन मसौदे को अंतिम रूप दिया है। 7 मार्च, 2019 को सभी राज्यों को पत्र भेजकर इस मसौदे पर उनकी राय मांगी गयी है। उल्लेखनीय है कि यह मसौदा उन अहम मुद्दों को परिभाषित करता है जो मूल कानून में नहीं हैं।
मसौदे की मुख्य विशेषताएं
- संसाधनों का संयुक्त स्वामित्वः यह संशोधित मसौदा समुदाय को नस्ल, धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति में भेदभाव किए बिना एक विशिष्ट इलाके में रहने वाले और संसाधनों के संयुक्त स्वामित्व के आधार पर व्यक्तियों के एक समूह के ....
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