चुनावी बॉन्ड
26 मार्च, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम तथा पुडुचेरी के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की ब्रिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये बांड 2018 और 2019 में बिना किसी रुकावट के जारी किए गए थे तथा इससे संबंधित पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, इसलिए वर्तमान में चुनावी बॉन्ड को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है।
चुनावी बॉन्ड क्या है?
- भारत सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के ....
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