किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021
- भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 7 अगस्त, 2021 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021] को अपनी मंजूरी दे दी।
- विधेयक के रूप में इसे 28 जुलाई, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा द्वारा 24 मार्च, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। यह संशोधन अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करता है।
अधिनियम की मुख्य विशेषताएं
- जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाना: अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को और अधिक सशक्त बनाते हुए कानून के सुचारु क्रियान्वयन का भी अधिकार ....
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